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उत्तर प्रदेश के लोगो को यह योजना जान कर बहुत खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए साईकिल योजना प्रारम्भ की है जिसके अंतर्गत हर श्रमिक मजदूर को साईकिल सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा. यह योजना उन गरीब मजदूरों को देख कर प्रारम्भ कि गई है जिन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूर दूर मजदूरी करने जाना पड़ता है जिससे आधे पैसे उनके आने व जाने में खर्च हो जाते है इस योजना कि सहायता उन्हें साईकिल प्रदान कि जाएगी जिससे वह मजदूरी/कार्य करने के लिए दूर दूर जा सकते है. ताकि उनकी आमदनी कुछ हद तक बचाई जाये. श्रमिक विभाग साईकिल सहायता योजना
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साईकिल सहायता योजना उत्तर प्रदेश – (Cycle Yojna UP)
साईकिल सहायता योजना का उद्देश्य यह है कि निर्माण कामगारों (मजदूरों) को कार्य करने हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पड़ती है और अपनी सिमित आय में से धनराशी खर्च करनी पड़ती है इस योजना से कामगारों को कार्यस्थल पर पहुचने में सुविधा ईधन/व्यय कि बचत हो, इसका मूल्य उद्देश्य कामगारों मजदूरो को साईकिल कि सुविधा उपलब्ध कराना है. और अधिक जानकारी के लिए आप श्रमिक विभाग Click Here कि official वेबसाइट पर ले सकते है.
साईकिल सहायता योजना पात्रता – (Cycle Yojna Eligibility)
- श्रमिक के रूप में 06 माह से पंजीकृत हो.
- केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार कि किसी अन्य साईकिल योजना की सुविधा प्राप्त नहीं किया हो.
- व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल्य निवासी हो.
साईकिल योजना आवेदन दस्तावेज – (Cycle Yojna Apply Document’s)
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण – पत्र कि सत्यापित फोटो प्रति – (लेवर कार्ड प्रति).
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा जमा किये गए अंशदान कि रसीद कि छाया – प्रति.
- पहचान से सम्बंधित अभिलेख जैसे – वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि.
- इस आशय का शपथ – पत्र कि केंद्र अथवा राज्य सरकार कि किसी भी योजना में उसे साईकिल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है.
साईकिल सहायता योजना का लाभ – हितलाभ (Cycle Sahayta Yojna Benefits )
- बोर्ड द्वारा साईकिल क्रय हेतु रू 3,000/- कि धनराशी सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, बाकी धनराशी श्रमिक को स्वयं अदा करनी होगी।
- 3000/- रू कि धनराशी आपको साईकिल ख़रीदने के लिए दी जाएगी बाकि धनराशी आपको स्वयं देनी होगी।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करबायेगा तथा ऐसा न करने पर उसपे वसूली कि कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
साईकिल सहायता योजना आवेदन कैसे करे – (Cycle Sahayta Yojna Apply Form)
साईकिल सहायता योजना आवेदन करने कि बात करे तो उत्तर प्रदेश में यह एक नई योजना है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी लागू नहीं हुई है साईकिल सहायता योजना में आवेदन करने के लिय आपको ऑफलाइन(Offline) आवेदन करना होगा जिसके लिए आप अपने जिले के (श्रम) श्रमिक विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है योजना में आवेदन के समय क्या क्या दस्तावेज(Document) लगना है वह में ऊपर बता चुका हूँ |
तो आशा है कि आपको साईकिल सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप Comments कर पूंछ सकते है |