उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना | Mukhyamantri Bal Sewa Yojna 2021 | MBSY | UP bal sewa yojna 2021|
कोरोना काल में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Mukhyamantri Bal Sewa Yojna 2021) चलाई है इस योजना का लाभ कैसे मिलेंगा, आवेदन कैसे करे ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरी जानकारी आपको इस लेख में मिलने वाली है तो आप इस लेख को पूरा पढ़े.
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क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना – (Whats Is CM Bal Sewa Yojna 2021)
कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिदिन हमारे देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है कोरोना वायरस से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्मंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कि है| इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी काल में अनाथ होने वाले बच्चो की देखभाल के लिए प्रति माह 4,000 हजार रुपए प्रदेश सरकार खर्च करेंगी, और बालिकाओ की शादी के लिए 1 लाख 1 हजार रुपए देंगी, और साथ ही मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे उनको टैबलेट/लैपटॉप देंगे. तो अब बात आ जाती है कि इस योजना में आवेदन कैसे करे, लेकिन उससे पहले आप जान ले की इस योजना की पात्रता क्या है.
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पात्रता मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन –
- 0 से 18 आयु वाले वर्ग के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो’.
- माता-पिता/ माता या पिता/ वैध अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण 01 मार्च 2020 के बाद हो गई हो.
लाभ बाल सेवा योजना – (Benefits Of UP Bal Sewa Yojna)
कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चो को इस योजना से देय लाभ:
- बाल देख-रेख संस्थाओ में आवास.
- 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चो कि देखभाल हेतु रु. 4000/- प्रतिमाह.
- कस्तूरबा गाँधी बालिका/अटल आवासीय विद्यालयो में प्रवेश.
- बालिकाओ के विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की सहायता.
- उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चो को लैपटॉप/टैबलेट.
- बच्चो की चल-अचल संपत्तियों कि क़ानूनी सुरक्षा.
दस्तावेज क्या लगेगे MBSY –
- माता पिता का आधार कार्ड.
- बच्चे का आधार कार्ड.
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता / माता या पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र.
- बच्चे और माता पिता की फोटो.
- कोरोना से मृत्यु हुई उसका साक्ष्य
आवेदन कहाँँ और कैसे करें MBSY –
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन करने के लिए आप निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे एवं स्वयं सत्यापित ऑफलाइन आवेदन निम्न के पास प्रस्तुत करें.
- ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी या विकास खण्ड या लेखपाल या तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय.
- माता-पिता/ माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के अन्दर आवेदन करे.
पात्र बच्चो की जानकारी देने हेतु सूचित / संपर्क करे.
इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आप कोरोना काल’ में अनाथ हुए बच्चो का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 में रजिस्ट्रेशन करा सकते है और इस योजना से जुडी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है.
चाइल्डलाइन – 1098
महिला हेल्पलाइन – 181
Toll Free नंबर पर संपर्क करे|
या फिर आप महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते है
Website – Mahilakalyan.up.nic.in
संपर्क सूत्र – 0522-2286402