यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना? – यह Pariwarik Labh Yojna योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही एक योजना है जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओ को पति की मृत्यु उपरांत 30,000 रुपए कि धनराशि आर्थिक सहायता हेतु प्रदान कि जाती है यह धनराशि तब दी जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तब यह सहायता मुखिया के पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में दी जाती है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जिसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस लेख में बताने वाले है तो चलिए शुरू करते है और बताते है आपको कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे.
क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना –
इस योजना का लाभ सिर्फ विधवा महिलाओ को दिया जाता है क्योंकि यह योजना केवल विधवा महिलाओ के लिए ही बनाई गई है जब किसी महिला के पति की मृत्यु किसी भी कारण बस 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उस विधवा महिलाओ को सरकार द्वारा 30,000 हजार रुपए कि सहायता प्रदान की जाती है
कौन कौन महिलाये पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकती है –
देखिये मै आपको बता दू कि जिन महिलाओ के पति कि मृत्यु 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण बस हो जाती है सिर्फ वही महिलाये इस योजना में आवेदन कर सकती है और जिन महिलाओ के पति कि मृत्यु 60 वर्ष होने पर या उसके बाद होती है तो वह महिलाये इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है तो आपको समझ में आ गया होंगा कि कौन कौन महिलाये पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकती है आप इस लेख को पूरा पढ़े हम इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले है जैसे – पति कि मृत्यु के बाद कितने दिनों के अन्दर यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन का फॉर्म भरना पड़ता है.
लाभ क्या है पारिवारिक लाभ योजना? –
इस योजना में आवेदन करने पर विधवा महिलाओ को केवल एक ही लाभ मिलता है उन्हें इस योजना में आवेदन करने पर केवल 30,000 हजार रुपए सहायता के रूप में दिये जाते है
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दस्तावेज क्या लगेंगे? –
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास ये निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते है.
- विधवा महिला का आधार कार्ड (जिस विधवा महिला का ये फॉर्म भर रहे है उसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाइये)
- बैंक पासबुक
- फोटो
- राशन कार्ड
- पति का आधार कार्ड/वोटर कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर
पात्रता पारिवारिक लाभ योजना –
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाइये.
- आवेदक की उम्र 18 से कम और 60 से ज्यादा नहीं होनी चाइये.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन की आय 54,000 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाइये
- आवेदक के पति की मृत्यु 60 से पहले हुई हो तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे.
पति की मृत्यु के कितने दिनों तक विधवा महिलाये पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकती है? –
पति की मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष के अन्दर विधवा महिलाये इस योजना में आवेदन कर सकती है और इस योजना का लाभ भी ले सकती है, अगर आप 1 वर्ष के बाद इस योजना में आवेदन करती है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी और आपका फॉर्म भी नहीं भरेगा फॉर्म भरते समय एक Notification आ जायेगा.
आवेदन ऑनलाइन फीस कितनी लगेगी –
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Pariwarik Labh Yojna) में ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस बिलकुल फ्री है इसमें आपको एक भी रुपए कही पर भी देनी कि जरुरत नहीं है आप खुद घर बैठे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? –
आवेदन करने के लिए आपको यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Pariwarik Labh Yojna) कि ऑफिसियल वेबसाइट पर आ जाना है Click Here
- यहाँ पर आपको नया पंजीकरण लिखा दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है.
- अब आपके सामने पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाता है यहाँ पर आप आवेदक की पूरी डिटेल फिल कर देनी है.
- सारी डिटेल भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने है याद रहे डॉक्यूमेंट PDF फोर्मेट में अपलोड लोने चाइये और इन PDF का साइज़ 40KB से अधिक नहीं होना चाइये. आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, उसके बाद SUBMIT FORM बटन पर क्लिक करे तो आपका फॉर्म सुरक्षा पूर्वक भर जायेगा.
- इस फॉर्म की आप सिलिप प्रिंट कर ले और अपने पास रख ले इसी सिलिप से आप अपने फॉर्म का Status Check कर सकेंगे.
पारिवारिक लाभ योजना आवेदन सिलिप जमा कहा पर करे? –
आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न वांक्षित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्याल्य में जमा करना अनिवार्य होगा।
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स्तिथि कैसे पता करे? – Status Pariwarik Labh Yojna
यूपी पारिवारिक लाभ योजना कि स्तिथि जानने के लिए आपको पारिवारिक लाभ योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर आ जाना है आप इस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते है
- यहाँ पर आपको आवेदन कि स्तिथि लिखा दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है.
- इसके बाद एक न्यू पेज खुल जाता है आप अपना DIstric (जिला) सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद साईट में आप सेलेक्ट कर ले कि आप क्या संख्या डालना चाहते है Bank Account Number या Register NUmber जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप डाल दे और Search बटन पर क्लिक करे.
- आपकी स्क्रीन पर आपके फॉर्म स्तिथि कि फुल डिटेल आ जाती है
डॉक्यूमेंट PDF साइज़ कितनी होनी चाइये –
अगर आप यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करते है तो आपको दस्तावेज PDF के अपलोड करने पड़ते है सबसे पहले मै आपको बता दू की पासवर्ड साइज़ फोटो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाइये.
डॉक्यूमेंट PDF साइज़ 40KB से ज्यादा नहीं होने चाइये तभी आपके दस्तावेज अपलोड होंगे अगर आप दस्तावेजो का साइज़ 40KB से अधिक का अपलोड करते है तो वह अपलोड नहीं होंगे.
पारिवारिक लाभ योजना शिकायत कैसे करे – Online Complaint pariwarik Labh Yojna
अगर आपको यूपी पारिवारिक लाभ योजना का लाभ नहीं मिलता है आवेदन करे हुए 5 से 6 महीने हो गए है और अभी तक आपके खाते में 30,000 रुपए नहीं आये है तो आप इस विषय कि शिकायत समाज कल्याण विभाग में जाकर या फिर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते है ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको जनसुनवाई पोर्टल पर जाकर समाज कल्याण विभाग को सेलेक्ट कर ऑनलाइन शिकायत कर देनी उसके बाद विभाग के अधिकारी आपके फॉर्म भी खोज करेंगे की आपके पैसे क्यों रुके है और आपसे कॉल पर संपर्क भी करेंगे सब कुछ सही पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में Trasfer कर सिया जायेगा.
या फिर आप cm helpling 1076 पर कॉल कर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते है
हेल्पलाइन नंबर पारिवारिक लाभ योजना – Helpline
हमने आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पूरी जानकारी दी है अगर आप को फिर भी किसी भी प्रकार कि समस्या हो रही है तो आप हमने Comment’s कर पूछ सकते है या फिर आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते है.
Helpline Number – 18004190001
निष्कर्ष –
हमें आशा है कि आपको पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? यह लेख पढ़कर नई जानकारी प्राप्त हुई होगी, अगर आपको लगता है कि इस लेख में कुछ गलतिया है जिनका सुधार किया जाना अति आवश्यक है तो आप हमे कमेंट्स कर बता सकते है हम आपको सही जानकारी देने कि पूरी कोशिश करेंगे
धन्यवाद
FAQ
Q1 - यूपी पारिवारिक लाभ योजना क्या है? Ans - यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसके अंतर्गत जिन महिलाओ कि मृत्यु किसी भी कारण बस हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा 30 हजार रुपए कि आर्थिक सहायता प्रदान कि जाती है इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और पारिवारिक लाभ योजना का लाभ ले सकते है यही पारिवारिक लाभ योजना है.
Q2 - पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे?
Ans - पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर आ जाना है, और ऑनलाइन आवेदन कर देना है.
Q3 - यूपी पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने पर क्या क्या दस्तावेज (Document) लगेंगे? Ans - Pariwarik Labh Yojna Documents 1 - आवेदक का आधार कार्ड (जिस विधवा महिला का ये फॉर्म भर रहे है उसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाइये) 2 - बैंक पासबुक 3 - फोटो 4 - राशन कार्ड 5 - पति का आधार कार्ड/वोटर कार्ड 6 - मृत्यु प्रमाण पत्र 7 - आय प्रमाण पत्र 8 - हस्ताक्षर
Q4 - पारिवारिक लाभ योजना कि पात्रता क्या है? Ans - Pariwarik Labh Yojna कि पात्रता यह है कि जिस भी महिला के पति कि मृत्यु हुई है उसकी उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाइये तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकेंगी.
Q5 - लाभ क्या है पारिवारिक लाभ योजना से ? Ans - pariwarik Labh Yojna में आवेदन करने पर विधवा महिला को 30 हजार रुपए कि सहायता राशी DBT माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है.
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